विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की व्यापक योजना, 1999

धारा 3 - किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से छोड़कर विदेशी मुद्रा में लेन-देन पर प्रतिबंध लगाता है। इस खंड में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं -

  • में डील या किसी भी व्यक्ति को किसी भी विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियों नहीं हस्तांतरण; एक अधिकृत व्यक्ति जा रहा है।
  • के लिए या किसी भी तरीके से भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति के निवासी के ऋण के लिए किसी भी भुगतान करें।
  • किसी अधिकृत व्यक्ति के आदेश द्वारा या किसी भी तरीके से भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति के निवासी की ओर से किसी भी भुगतान के माध्यम से अन्यथा प्राप्त करें।
  • के लिए या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम अधिग्रहण या निर्माण या किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए एक अधिकार के हस्तांतरण के साथ संघ में विचार के रूप में भारत में किसी भी वित्तीय लेन-देन में दर्ज करें।

धारा 4 - विशेष अधिनियम में प्रदान अलावा भारत के बाहर स्थित किसी भी विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा या किसी भी अचल संपत्ति, अधिग्रहण पकड़े, मालिक, जिनके पास या स्थानांतरित करने से भारत में किसी भी व्यक्ति के निवासी नियंत्रित करनाशब्द "विदेशी मुद्रा" और "विदेशी सुरक्षा" वर्गों 2 क्रमशः अधिनियम के (एन) और 2 (ओ) में परिभाषित कर रहे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम हैं। केंद्र सरकार। विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000। बना दिया है

खंड 6 - पूंजी खाता लेन-देन से संबंधित है। इस अनुभाग में एक व्यक्ति को आकर्षित या से या पूंजी खाता लेन-देन के लिए एक अधिकृत व्यक्ति के लिए विदेशी मुद्रा बेचने के लिए अनुमति देता है। केंद्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक। उप-धारा (2) और (3) धारा 6 की। के संदर्भ में पूंजी खाता लेन-देन पर विभिन्न नियमों जारी किया है

धारा 7 -माल और सेवाओं के निर्यात के साथ संबंधित है। । हर निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी, एक घोषणा, आदि, प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है; पूर्ण निर्यात मूल्य के बारे में।

खंड 8 - कारण या पाने के लिए उनके पक्ष में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के किसी भी राशि है, जो भारत में निवासी व्यक्तियों पर जिम्मेदारी डाले ही एहसास हुआ और विशिष्ट विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम अवधि के भीतर भारत में प्रत्यावर्तित और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट तरीके ..

धारा 10 और 12 - अधिकृत व्यक्तियों के कर्तव्यों और देनदारियों के साथ संबंधित है। किनारे बैंकिंग इकाई या समय के लिए किसी अन्य व्यक्ति से दूर एक अधिकृत डीलर जिसका मतलब है कि अधिनियम की सेकंड.2 (ग) में परिभाषित किया गया है प्राधिकृत व्यक्ति, मुद्रा परिवर्तक, विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए अधिकृत किया जा रहा।

चैनल्स 13 और 15 - दंड और निर्णायक प्राधिकरण के आदेशों का प्रवर्तन के साथ अधिनियम समझौते के साथ-साथ बिजली अधिनियम के तहत उल्लंघनों यौगिक के रूप में।

खंड 36-37 - इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम जारी किए अधिनियम, नियम, विनियम, सूचनाएं, निर्देश या आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय और शक्तियों की स्थापना से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय और न सहायक के पद से नीचे प्रवर्तन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। निदेशक जांच को लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। यह दो विशेष राजकोषीय कानूनों - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और धन की रोकथाम अधिनियम, 2002 (पी.एम.एल.ए.) के प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है। सीधी भर्ती द्वारा कर्मियों की नियुक्ति के अलावा निदेशालय प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न जाँच एजेंसियों, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, पुलिस आदि विभागों से भी अधिकारियों को नियुक्त करता है।

संगठनात्मक इतिहास

  • इस निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई, 1956 को हुई, जब विदेशी मुद्रा विनियमन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम अधिनियम, 1947 (फेरा '47) के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया।
  • इस इकाई का नेतृत्व एक कानूनी सेवा अधिकारी द्वारा किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी के रूप में आर.बी.आई. से प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के अलावा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के 03 निरीक्षक (दिल्ली मुख्यालय) शामिल किये गए।
  • वस्तुतः वर्तमान में इसमें भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी शामिल किये गए हैं।
  • प्रारंभ में बंबई और कलकत्ता में 02 शाखाएँ खोली विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम गई। वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया और मद्रास में एक और शाखा खोली गई।
  • निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण को वर्ष 1960 में आर्थिक मामलों के विभाग से राजस्व विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया।
  • समय बीतने के साथ, FERA'1947 कानून को FERA’1973 कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 04 साल की अवधि (1973-1977) के लिये निदेशालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रहा। पुनः आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ, FERA’1973 (जो एक नियामक कानून था) निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जून, 2000 से एक नया कानून-विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) लागू किया गया।
  • इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था (International Anti Money Laundering Arrangement) के साथ तालमेल बनाते विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम हुए PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT 2002 (PMLA) को अधिनियमित (2005/07/01 से प्रभावी) कर प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया।

अधिकार एवं शक्तियाँ

एक बहुआयामी संगठन की भूमिका में निदेशालय दो कानूनों को लागू करता है, जो निम्नलिखित हैं:

1. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT-FEMA)– यह एक नागरिक कानून है, जो निदेशालय को अर्ध न्यायिक शक्तियाँ देता है।

  • यह निदेशालय को विनिमय नियंत्रण कानून के संदिग्ध उल्लंघनों की जाँच करने के साथ दोषी पर जुर्माना लगाने की भी शक्ति देता है।

2. धन शोधन निवारण अधिनियम (PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT-PMLA)– यह एक आपराधिक कानून विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम है, जो निदेशालय के अधिकारियों को अनंतिम रूप से जाँच पड़ताल करने, पूछताछ करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।

  • यह कानून अधिकारियों को कालाधन के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने के अलावा अपराधिक कृत्यों से प्राप्त संपत्ति को संलग्न/जब्त करने का अधिकार भी देता है।

संगठनात्मक ढाँचा

  • प्रवर्तन निदेशक नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख होते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशकों के नेतृत्व में मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय (Regional office) हैं।
  • निदेशालय के आंचलिक कार्यालय (Zonal Office) अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर में हैं। इनकी अध्यक्षता एक संयुक्त निदेशक करता है।
  • निदेशालय के भुवनेश्वर, कोझीकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, विशाखापत्तनम और जम्मू में उप-जोनल कार्यालय हैं, जिनकी अध्यक्षता एक उप-निदेशक करते हैं।

निदेशालय के कार्य

निदेशालय के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

  • विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन की जाँच करना, जो 1.6.2000 से प्रभाव में आया।
    • निदेशालय नामित अधिकारियों द्वारा फेमा के उल्लंघन के दोषियों की जाँच की जाती है और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम इसमें शामिल राशि का तीन गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों के तहत (जो 1.7.2005 से प्रभावी हुआ) धन शोधन के अपराधों की जाँच करना, संपत्ति की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई करना और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाना (28 कानूनों के तहत 156 अपराध हैं, जो पी.एम.एल.ए. के तहत अनुसूचित अपराध हैं।)
  • निरस्त विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA) का (31.5.2002 तक के) उल्लंघन होने पर जारी किये गए शो कॉज नोटिस (कारण बताओ नोटिस) का न्याय निर्णयन करना, जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भारत से भागे लोगों के मामले देखना।
    • इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों को दंडित करना है जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने के उपाय खोजते हैं।
  • FEMA के उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा और संरक्षण गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत निवारक निरोध के प्रायोजक मामले देखना।
  • पी.एम.एल.ए. के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) और परिसंपत्तियों की बहाली से संबंधित मामलों में अन्य देशों को सहयोग प्रदान करना और ऐसे मामलों में सहयोग लेना।

निदेशालय द्वारा प्रयुक्त अधिनियम, नियम और कानून

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुछ नियम,कानून और अधिनियमों का प्रयोग किया जाता है, जिनका उल्लंघन होने पर यह निदेशालय सक्रिय हो जाता है -

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42)

संसद इस अधिनियम जून, 2000 को केंद्र सरकार के 1 दिन अस्तित्व में आया विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की जगह के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 अधिनियमित किया है। उक्त अधिनियम के तहत मामलों की जांच के ऊपर लेने के उद्देश्य के लिए, निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की है।

अधिनियम की वस्तु को मजबूत करने और विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के साथ और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए है।

यह अधिनियम पूरे भारत में फैली हुई है और यह भी लागू होते हैं भारत में निवासी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण भारत से बाहर सभी शाखाओं, कार्यालयों और एजेंसियों के लिए लागू होता है। यह इस अधिनियम के लागू होता विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम है जिसे करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर प्रतिबद्ध किसी उल्लंघन के लिए भी लागू होता है।

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